ट्रैफिक चालान कटने पर भी नहीं देने होंगे पैसे!
नई दिल्ली
अगर आप भी वाहन चलाते है तो एक बेहद जरूरी ट्रैफिक निमय की जानकारी आपको होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की इस महंगाई के कारण वाहन चलाना पहले ही बड़ा मुश्किल हो रखा है, ऐसे में अगर चालान कट जाएं तो पूरे महीने घर खर्च चलाने में बड़ी मुश्किल आती है। ऐसे में अगर आपका भी ट्रैफिक चालान कट गया है तो घबराने की जरुरत नहीं है। हम आपको ऐसे नियम की जानकारी देंगे जिससे अगर आपका चालान कट भी गया हो तो भी आपको उसे भरने की जरुरत नही पड़ेगी। कानून के अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत तरीके से चालान काटती है तो इसका मतलब कतई नहीं कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है। इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में अगर ट्रैफिक पुलिस आपका गलत चालान काट रही है तो उस समय उनके साथ बहस नही करें लेकिन बाद में कोर्ट में जाकर उसे चुनौती देकर आप चालान से बच सकते है। आपको हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए लेकिन अगर आपके साथ गलत होता है तो उस स्थिती से कैसे निकलना है उसके बारे में अगर आपको पहले से जानकारी है तो आप वहां से नुकसाने के बिना निकल जाएंगे।
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
- डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे।
- यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
- यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
- नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
- जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
