एकमुश्त राशि निकासी के प्रावधान में संशोधन
रायपुर
राज्य शासन के संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा राज्य के सभी कोषालय अधिकारियों को पी.एफ.आर.डी.ए द्वारा एन.पी.एस अभिदाताओं के लिये एक्जिट/विथड्रोल हेतु एकमुश्त राशि निकासी के संबंध में पूर्व में जारी निदेर्शों में संशोधन करते हुए नवीन निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत प्रिमेचयुर एक्जिट (सेवानिवृत्ति के पूर्व) के लिए पूर्व निर्धारित 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया है। नार्मल एक्जिट (सेवानिवृत्ति) के लिए पूर्व निर्धारित 2 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। अनफारच्युनेट डेथ आॅफ सबस्क्राईबर के लिए निर्धारित 2 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है।
