नान घोटाला : पूर्व में पैरवी किये जाने पर जज ने किया सुनवाई करने से इंकार

बिलासपुर। नान घोटाले में पूर्व में इस मामले की पैरवी करने का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाशीश एन के व्यास ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। जिसके चलते अब नये सिरे से इस केस की लिस्टिंग की जायेगी और उसके बाद इसकी सुनवाई आगे बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इस प्रकार की सुनवाई सोमवार से जस्टिस एन के व्यास की बेंच में शुरू होनी थी। जिस परजस्टिस एन के व्यास ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि वे पूर्व में नान प्रकरण में पैरवी कर चुके हैं। इस स्थिति में अब उनकी बेंच में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले के आरोपित आईएएस व तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा की याचिका पर यह सुनवाई होनी थी। नान प्रकरण की जांच के बाद 16 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई। बाद में इन प्रकरणों में पूरक चालान भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें तत्कालीन एमडी अनिल टुटेजा सहित अन्य अधिकारियों को भी आरोपी बना दिया गया। कोर्ट ने पूरक चालान को स्वीकार करते हुए संज्ञान में ले लिया। इस पर उन्होंने रायपुर के कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। फिर टुटेजा ने हाई कोर्ट की शरण ली। सुनवाई के दौरान कोर्ट से उन्हें राहत दी गई। तब के प्रकरण की सुनवाई लंबित है।

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