निगेटिव रिपोर्ट के बगैर रायपुर विमानतल में कल से नहीं होगी बाहर जाने की अनुमति

रायपुर
बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए मंगलवार से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत बाहर से आने वाला हवाई यात्री को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के बगैर स्वामी विवेकानंद विमानतल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य शासन ने यह आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों को 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य है। रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्रियों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। इन दिनों कोरोना के प्रभाव से हवाई यात्रियों की संख्या में कमी आती जा रही है। कहा जा रहा है कि इस नियम के लागू होने के बाद हवाई यात्रियों की संख्या में और कमी आएगी। साथ ही उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला भी बढ़ जाएगा।

ट्रैवल्स कारोबारी कीर्ति व्यास का कहना है कि नियम से स्पष्ट होता है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव नहीं है, तो बाहर से यात्री नहीं आ सकता। आपात स्थिति में अगर कोई आता है तो उसके लिए एंटीजन या अन्य किसी रिपोर्ट के आधार पर मान्य किया जाना चाहिए।

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