जीपी सिह के वकील ने जवाब देने कोर्ट से मांगा समय, 8 को देना होगा जवाब

बिलासपुर
निलंबित चल रहे सूबे के एडीजी जीपी सिह की द्वारा दो याचिकाओ पर गुरूवार को छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर मे सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही सिह के वकील ने जवाब देने के लिये समय मागा जिस पर न्यायालय ने 8 दिसंबर तक का समय दिया ।

प्रदेश के चर्चित आईपीएस और निलंबित एडीजी जीपी सिंह की दो याचिकाओं पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर  को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है।इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा  जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर करते हुए जवाब देने के लिए 8 दिसंबर तक का समय दिया।
आईपीएस  जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग दो याचिकाएं दायर की है। अधिवक्ता आशुतोष पांडेय की ओर से दायर इन याचिकाओं में रायपुर में दर्ज राजद्रोह के साथ ही भिलाई में भयादोहन के मामले में की गई एफआईआर  को चुनौती दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि साल 2016 में की गई शिकायत को आधार बनाकर उनके खिलाफ भयादोहन का केस दर्ज किया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने व्यापारी को झूठी कार्रवाई का भय दिखाकर 20 लाख रुपए उगाही की गई थी। पांच साल पुरानी शिकायत पर उन्हें राज्य शासन के इशारे पर फंसाया गया है। याचिका में उन्होंने एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है।

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