पार्षद प्रत्याशियों को भी देना होगा खर्च का ब्योरा
रायपुर
छत्तीसगढ़ में पहली बार निकाय चुनाव में दावेदारी कर रहे पार्षद उम्मीदवारों को भी खर्च का ब्योरा देना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी है। इसे नगर निगम और पालिका की जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि चुनाव में खर्च करने पर संबंधित उम्मीदवार के ऊपर कार्यवाही की जाएगी।
पहले निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना पड़ता था। इस बार पार्षद उम्मीदवार भी जिला निर्वाचन विभाग को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करेंगे। इसके लिए नई दरें भी तय कर दी गई है।
जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया चुनावी खर्च
क्षेत्र चुनाव में खर्च
नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से अधिकजनसंख्या – 5 लाख रुपए तक
नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से कम जनसंख्या – 3 लाख रुपए तक
नगर पालिका परिषद – 1.5 लाख रुपए तक
नगर पंचायत – 50 हजार रुपए तक
