दिल्ली में 17 नवंबर से लागू होगी नई आबकारी नीति, ‘आप’ सरकार ने रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए 4 लाइसेंसों का किया विलय
नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में 17 नवंबर लागू होने जा रही नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने स्वतंत्र रेस्टोरेंट (किसी भी कॉरपोरेट श्रृंखला से जुड़ा नहीं) में शराब परोसने के लिए जरूरी चार अलग-अलग लाइसेंसों का विलय कर दिया है। अब रेस्तरां में शराब परोसने के लिए अब एक ही लाइसेंस की जरूरत होगी।
इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा गुरुवार देर रात जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार मौजूद एल-17, एल-17 एफ, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस का संयुक्त विलय एल-17 लाइसेंस के रूप में कर दिया जाएगा। एल-17 लाइसेंस की जरूरत स्वतंत्र रेस्टोरेंट में भारतीय शराब परोसने, जबकि एल-17 एफ लाइसेंस की जरूरत विदेशी शराब परोसना के लिए होती है। वहीं, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस भारतीय रेस्टोरेंट में वाइन, बीयर और एल्कोपॉप के साथ भारतीय और विदेशी शराब परोसने के लिए हैं।
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से लाइसेंस के कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और लाइसेंसों की बहुलता के साथ व्यापार करने में आसानी होगी, जिसे चार लाइसेंसों के लिए एक के रूप में बदल दिया जाएगा।
