भिलाई और जामुल क्षेत्र के 21 दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई

दुर्ग। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनटीसीपी के काउंसलर,जिला सलाहकार, पुलिस प्रशासन व खाद्य एवं औषधिय प्रशासन विभाग की टीम ने भिलाई और जामुल क्षेत्र के 21 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग 5000 रुपए का जुमार्ना वसूल किया है।

सीएमएचओ डॉ. गम्भीर सिंह ठाकुर के निर्देश पर एनसीटीसी के जिला सलाहकार डॉ. सोनल सिंह, टीआई बृजेश कुशवाहा व खाद्य सुरक्षा अधिकारी गायत्री पटेल ने जामुल क्षेत्र  शिवपुरी, बस स्टैंड व लेबर कैम्प के 9 दुकानदारों के खिलाफ जुमार्ना व चेतावनी की कार्रवाई की गई। वहीं भिलाई शहरी क्षेत्र में 12 दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 की अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। सेक्टर-1 गैरेज रोड, सेक्टर-4, मार्केट, बीएसएनएल चौक, पांडेय चौक एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों में होटलों, पान ठेलों व धूम्रपान करते हुए पाये गये व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई।

एनसीटीसी के जिला सलाहकार डॉ. सोनल सिंह ने बताया, तंबाकू फ्री जिला बनाने की दिशा में एक्शन प्लान बनाकर सार्वजनिक स्थानों यानी पान ठेलों में दुकानदारों द्वारा सिगरेट व बिड़ी की बिक्री कर ग्राहकों लाइटर व माचिस उपलब्ध कराने पर कोटपा एक्ट की धारा-4 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं धारा-6 के तहत स्कूल परिसर के 100 मीटर के आसपास तंबाकू उत्पाद बिक्री करने पर दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कार्रवाई की गई। वहीं दुकानदारों द्वारा नो स्मोकिंग जोन का पोस्टर जागरुकता के लिए लगाने को कहा गया।

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