पिवड़ाय गांव में भिड़े दो पक्ष, जमकर हुई मारपीट, 7 घायल

इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ग्रामीण इलाके में दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद में एक ही परिवार के पांच सदस्यों सहित सात लोग घायल हो गए. अल्पसंख्यकों का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने उन्हें पिवड़ाय गांव को 9 अक्टूबर तक खाली करने का फरमान सुनाया था. इसे नहीं माने जाने पर उन पर हमला किया गया.

पुलिस अधीक्षक महेशचंद्र जैन ने बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पिवड़ाय गांव में हुए विवाद में दो पक्षों के सात लोग घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि इनमें अल्पसंख्यक परिवार के पांच लोग तथा दूसरे पक्ष के दो व्यक्ति शामिल हैं. घायलों को सामान्य चोटें आई हैं. जैन ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया कि दूसरे पक्ष ने गांव खाली करने का फरमान सुनाया और नहीं मानने पर हमला कर दिया.

एसपी जैन ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक रंग ले रही इस घटना को दो पक्षों के बीच विवाद का सामान्य मामला बताया. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के खिलाफ एक-दूसरे की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), 506 (आपराधिक धमकी) और 147 (बलवा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. जैन के मुताबिक पिवड़ाय गांव में लोहे के सामान की मरम्मत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ. दूसरी ओर, अल्पसंख्यक पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि इस परिवार पर धार्मिक भेदभाव के कारण हमला किया गया. उन्होंने कहा कि हम इस मामले में उचित कानूनी कदम उठा रहे हैं.

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