CBI ने सृजन घोटाले में दर्ज की नई FIR, तीन बैंकों के मैनेजरों और कर्मचारियों का नाम भी शामिल

पटना
बिहार के सबसे बड़े और चर्चित अरबों रुपए के सृजन महाघोटाला के मामले में सीबीआई ने एक और नया केस दर्ज किया है। नया केस 99 करोड़ 88 लाख रुपए के सरकारी रुपए के घोटाले से संबंधित है, जो वर्ष 2007 से लेकर 2017 के बीच का है।  सीबीआई ने इस नए केस में भागलपुर के तीन बैंक के मैनेजर, कर्मचारियों और सृजन महिला विकास समिति के संचालनकर्ता व कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने भागलपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के तत्कालीन कर्मचारियों, मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। सीबीआई द्वारा दर्ज यह मामला सृजन घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। जिसमें वर्ष 2007 से लेकर 2017 तक के आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी, धोखाधड़ी कर सरकार के खजाने से एक अरब से अधिक रुपये का ट्रांसफर सृजन महिला विकास समिति के घोटाला करने का है। विदित है कि सृजन घोटाला के संबंध में सीबीआई ने अबतक 30 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। दो दर्जन से अधिक मामले में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। सीबीआई कई बैंक अधिकारियों, मैनेजर, भागलपुर के कई सरकारी कर्मचारी और सूजन महिला विकास समिति के मैनेजर व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट कर चुकी है। 

ऑडिटर पुर्णेन्दु कुमार की नियमित जमानत खारिज 
सीबीआई कोर्ट ने सृजन घोटाले के एक मामले के आरोपित ऑडिटर पुर्णेन्दु कुमार की नियमित जमानत खारिज कर दी है। आरोपित पुर्णेन्दु कुमार एके एसोसिएट से जुड़े हैं। उनपर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2015 में सरकार के 396 करोड़ रुपए सृजन महिला विकास समिति के खाते में ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने उनकी जमानत का पुरजोर विरोध किया। आरोपित के खिलाफ साक्ष्य पाते हुए सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
 

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