राजौरी में ड्रोन के उपयोग, बिक्री और परिवहन पर रोक

जम्मू

जम्मू-कश्मीर में भारतीय वायु सेना स्टेशन पर हाल में हुए ड्रोन हमले के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीमावर्ती जिले राजौरी में बुधवार को ड्रोन मशीनों के भंडारण, बिक्री, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजौरी के जिलाधिकारी राजेश कुमार शवन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिसके पास ड्रोन या ऐसी वस्तुएं हैं उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जमा करना होगा।

आदेश में कहा गया कि मैपिंग, सर्वेक्षण और निगरानी के लिए सरकारी एजेंसियों को ड्रोन के उपयोग की अनुमति है किंतु उन्हें इसके लिए स्थानीय पुलिस थाने तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने रविवार को जम्मू में वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन से दो बम गिराए थे जिससे दो कर्मी मामूली रूप से घायल हो गए थे।

भंडारण और बिक्री पर भी रोक
आदेश में कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत जिले में ड्रोन या उड़ने वाले छोटे खिलौने या ऐसी किसी भी वस्तु के भंडारण, बिक्री, रखने, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्थानीय पुलिस में करना होगा जमा
आदेश में कहा गया, जिनके पास पहले से ड्रोन कैमरा या ऐसे खिलौने हैं उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जमा करना होगा।” जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि राष्ट्र विरोधी तत्व ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं के इस्तेमाल से केंद्र शासित क्षेत्र में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

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