दिल्ली में शुरू हुई मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
नई दिल्ली
कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को आर्थिक मदद के लिए लाई गई दिल्ली सरकार की 'मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' लागू हो गई है। बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्कीम को अधिसूचित कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने इस योजना को नोटिफाई किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18 मई को इस योजना की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार की इस स्कीम में दिल्ली के रहने वाले किसी शख्स की कोरोना से मौत होने पर आश्रित को 2500 रूपए हर महीने दिए जाने का प्रावधान है।
योजना के मुताबिक, पति की मौत होने पर दिल्ली सरकार पत्नी को जीवनभर 2500 रूपए मासिक सहायता देगी। किसी की पत्नी की अगर कोरोना से मौत हुई है तो भी दिल्ली सरकार उसे पति को 2500 रूपए प्रतिमाह जीनवभर देगी। योजना के मुताबिक, अगर किसी परिवार में सिर्फ माता या पिता ही था और उसकी कोरोना से मौत हो गई है तो उसके बच्चों को 25 साल के होने तक 2500 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों की मौत कोरोना से हो जाती है तो उनके बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक 2500 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना के तहत दी जाएगी देगी।
दिल्ली में यमुना नदी पर तैरते दिखे जहरीले झागों ने पर्यावरणविदों की बढ़ाई चिंता कैसे मिलेगी मदद इस योजना के तहत आर्थिक मदद पाने के लिए मृतक और लाभार्थी दोनों को आवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मृतक का कोविड के कारण हुए मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके साथ ही बच्चों को ऊम्र संबंधी दस्तावेज देने होंगे। इसमें ये भी शर्त है कि मृतक और आश्रित दोनों ही दिल्ली के होने चाहिए। मौत की पुष्टि कोविड से मौत होने के तौर पर होनी चाहिए अथवा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के एक महीने के भीतर मौत हुई हो।
