वसूली करने वाले अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई : मीरा

रायपुर। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना मरीजों से अधिक वसूली करने की शिकायत अगर उनके पास आती हैं तो उनके खिलाफ वे जरुर कार्रवाई करेंगी। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी में मरीजों के इलाज के लिए राज्य शासन द्वारा चिकित्स व्यय के संबंध में स्पष्ट आदेश मूल्य सूची के साथ प्रेषित किए गए हैं।

डॉ.मीरा बघेल ने कहा कि प्रथम बार कोविड मरीज से अधिक वसूली की शिकायत प्रमाणित होने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत उक्त चिकित्सा संस्थान के खिलाफ 5 हजार रुपए जुमार्ने की कार्यवाही की जाएगाी। दूसरी बार शिकायत मिलने पर संबंधित चिकित्सा संस्थान का नर्सिंग होम एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार लाइसेंस रद्द होगा और दोषी चिकित्सक का पंजीयन नंबर प्रैक्टिस लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

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