निजी अस्पतालों की तय हो कोरोना के इलाज की फीस-दिल्ली HC का आदेश

दिल्ली
 

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फिर फटकार लगाई. इस बार मामला निजी अस्पतालों की फीस से जुड़ा था. हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोग शिकायत कर रहे हैं कि निजी अस्पताल उनसे ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं. इसलिए जल्दी ही ये तय किया जाए कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पताल कितनी फीस ले सकते हैं. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था.

हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोग लगातार प्राइवेट अस्पतालों पर कोरोना के इलाज के लिए ज्यादा पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं. लेकिन दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आम लोगों से प्राइवेट अस्पताल ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं और इस पर सरकार की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों पर कैप लगाने की जरूरत है.

कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों पर ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा लिया जा सकता है, वो फिक्स किया जाए. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि आपको अब तक ये कर लेना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि हमने 7 मई को भी ये मुद्दा उठाया था लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों को यह निर्देश नहीं दिए गए हैं कि कोरोना के इलाज के लिए अधिकतम कितनी फीस ली जा सकती है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल के एसोसिएशन के साथ बैठकर ये तय करें कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए किसी मरीज से कितना पैसा लिया जा सकता है.

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