महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री में 2% की छूट

ग्वालियर
महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर अब पंजीयन शुल्क में सीधे 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार से महिलाओं के नाम पर पट्टे के पंजीयन शुल्क को भी 75 प्रतिशत से घटाकर सीधे 35 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि पट्टा 30 वर्ष से पुराना होना चाहिए। मध्यप्रदेश वाणिज्य कर विभाग के उपसचिव आरपी श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही बुधवार से यह छूट मिलना भी प्रारंभ हो गई है।
ऐसे समझें इससे फायदा: उदाहरण स्वरूप यदि अभी आप कुरथरा रोड पर 100 वर्ग मीटर का भू-खंड खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री के लिए 1800 रुपए प्रति वर्गमीटर के मान से 9.5 प्रतिशत यानि 17 हजार 100 रुपए स्टांप शुल्क देना होता है। इसके अलावा 3 प्रतिशत पंजीयन शुल्क के रुप में 5400 रुपए देना होते हैं। लेकिन यही प्रॉपर्टी यदि आप अपनी मां, बहन या पत्नी के नाम खरीदें तो आप को पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत देना होगा। यानि सीधे 3600 रुपए की छूट मिलेगी।

दो फीसदी छूट के मायने
पंजीयन कार्यालय से जुड़े लोगों की मानें तो सरकार के इस आदेश से महिलाओं के नाम पर संपत्ति बढ़ेगी। कारण यह है कि बड़े सौदों में दो प्रतिशत की छूट काफी मायने रखती है। ऐसे में अब लोग स्वयं के बजाय अपनी मां, बहन अथवा पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदना पसंद करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वर्तमान में महिलाओं के नाम पर संपत्ति का जो आंकड़ा अभी 10 प्रतिशत भी नहीं है, वह बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

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