उद्यानिकी से जुड़ी केन्द्र-राज्य की योजनाओं में अब आधार जरूरी

भोपाल
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब आधार अनिवार्य रहेगा। आधार के अलावा अन्य कोई दस्तावेज लोगों से नहीं मांगे जाएंगे।

भारत सरकार द्वारा पोषित योजनाएं जिनमे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्टÑीय कृषि विकास योजना, एकीकृत बागवानी मिशन, राष्टÑीय औषधीय पौधा मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्न्नयन योजना के अलावा राज्य योजना के तहत फल पौध रोपण, व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना, उद्यानिकी के विकास के लिए यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना,औषधीय  एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना, सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना एवं मसाला क्षेत्र विस्तार योजना संचालित है।

ये योजनाएं केन्द्र और राज्य सरकार के समेकित कोष से संचालित होती है इसलिए इन सेवाओं का लाभ देने के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग किया जाएगा। इससे लोगों को भी आसानी होगी और इसके बाद उन्हें किसी अन्य दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं होगी । इससे योजनाओं में होंने वाले फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी और सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।

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