जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने किया लिपिक का निलम्बित

जांजगीर
शासकीय दस्तावेजो के साथ छेडखानी किये जाने के मामले मे जिला शिक्षा ने लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसे मालखरौद मे अटैच किया गया है। प्राप्त समाचारो के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी को कोटमी  मनिवासी श्यामलाल सौमित्र ने 15 फरवरी को शिकायत पत्र भेजा था जिसमे उन्होने जिसमें जागेश्वर मैत्री प्रधान पाठक , शास . प्राथ . रामभांठा के सर्विसबुक के जाति वाले कालम में कागज चिपकाकर मौवार जाति दर्ज करने एवं पोखराज मैत्री प्रधान पाठक , शास . प्राथ . शाला बोहारडीह के जाति वाले कालम में जाति दर्ज नहीं करने तथा सर्विसबुक में कागज चिपकाना , कांट – छांट करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है एवं संदेह पैदा करता है।

श्री सालिकराम पटेल लेखापाल कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा को प्रकरण की जानकारी होते हुए भी अनापत्ति प्रमाण पत्र / न मांग न घटना , न जांच के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत करने की शिकायत सही पाये जाने पर पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। अत: सालिकराम पटेल लेखापाल कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा , शैक्षणिक . जिला सक्ती , वि.ख. डभरा को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब समाधान कारक / संतोषप्रद नही होने / श्यामलाल सौमित्र मु – पो . कोटमी व्हाया- चन्द्रपुर जिला जांजगीर – चाम्पा द्वारा प्रस्तुत शिकायत सही पाये जाने के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम ( 9 ) के निहित प्रावधानों के तहत सालिकराम पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में पटेल का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मालखरौदा निर्धारित किया जाता है , पटेल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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