GAD ने बनाया मॉडल रोस्टर, सभी विभागों को करना होगा पालन

भोपाल
मध्यप्रदेश में सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे राज्य स्तरीय संवर्ग जिनमें पदों की संख्या एक से आठ है उनके लिए मॉडल रोस्टर लागू किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे सभी विभागों में लागू कर दिया है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 किया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

प्रदेश के सरकारी महकमों में जिन संवर्गों में आठ से ज्यादा पद है उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चार जनवरी 2020 को जारी सौ बिन्दु वाले रोस्टर का पालन किया जाएगा।

वहीं सरकारी विभागों के ऐसे संवर्ग जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या आठ या उससे कम है उनके लिए राज्य शासन ने मॉडल रोस्टर लागू किया है।  सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों, कलेक्टर और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों संवर्गो के लिए मॉडल रोस्टर संधारित करे।

 राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी 2 से 5 पदों के लिए मॉडल रोस्टर के स्थान पर अब एक से आठ पदों के लिए मॉडल रोस्टर लागू किया जा रहा है। इस मॉडल रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। पूर्व से प्रचलित दो से पांच बिन्दु मॉडल रोस्टर लागू करने की तिथि से पूर्व में प्रत्येक संवर्ग में हुई नियुक्तियों की प्रविष्ठि अपडेट करते हुए पूर्व रोस्टर को वहीं फ्रीज किया जाएगा।

सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे संवर्ग जहां स्वीकृत पदों की संख्या एक से आठ है वहां मॉडल रोस्टर इस तरह संधारित किया जाएगा। यदि संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या दो है तो इनमें पहला पद अनारक्षित रहेगा तो दूसरा पद अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा। इसके बाद संवर्ग में पद रिक्त होने पर उन्हें रिप्लेसमेंट प्रक्रिया से रोटेशन में भरा जाएगा। इसमें पहला रिप्लेसमेंट अजजा से, दूसरा अनारक्षित से, तीसरा अजा से, चौथा अनारक्षित से पांचवा ओबीसी से छटवा अजजा से तथा सातवां रिप्लेसमेंट ईडब्ल्यूएस के लिए होगा।

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