कैबिनेट बैठक: आगर मालवा, शाजापुर, नीमच में स्थापित होंगे 1500 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र
भोपाल
मध्यप्रदेश में अविवादित नामांतरण और बंटवारे के लिए अब आम नागरिकों को तहसील कार्यालय आने की जरुरत नहीं होगी। यह सब काम आॅनलाईन हो जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में अब साइबर तहसीलें भी बनाई जाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 के प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी दे दी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 के मसौदे मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब अविवादित जमीन के नामांतरण बटवारे के लिए भूमिस्वामी को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। वीसी के जरिए उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे। कोई कहीं से भी इसमें शामिल हो सकेगा। इसके अलावा सरकार साइबर तहसील भी बनाएगी। एक और संशोधन प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई है। अभी तक अवैध खनन के मामलों में खनिज विभाग और राजस्व विभाग अलग-अलग जुर्माना लगाते थे। धारा 247 में संशोधन किया गया है इसके तहत अब इसमें एकरुपता लाई जाएगी।
नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग के तहत आगर मालवा में 550 मेगावाट , शाजापुर में 450 मेगावाट और नीमच मे 500 मेगावाट क्षमता के सौर उर्जा संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। केन्द्रीय उर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री इसके लिए शिलान्यास करेंगे। उर्जा साक्षरता अभियान भी प्रदेश में 25 नवंबर से शुरु किया जाएगा। इसमें स्कूल, कॉलेज को जोड़ा जाएगा। जनसाधारण को बिजली के अपव्यय को रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिएसंवाद होंगे, कार्यशाला होंगी अभियान चलेगा।
मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा आज हो सकती है। बीस दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र हो सकता है। यह सत्र चार से पांच दिन का होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार दिसंबर में अल्पअवधि का शीतकालीन सत्र होगा। इस दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। इस बजट के जरिए इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए वित्त का प्रावधान किया जाएगा।
