कल्याण व डीआरडीए कार्यालय को 300 करोड़ नहीं लौटा रहे बैंक

 भागलपुर 
सृजन घोटाले में कल्याण कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग और डीआरडीए की राशि लौटाने के आदेश के बावजूद बैंकों ने 310 करोड़ रुपये नहीं लौटाए हैं। सर्टिफिकेट केस में कल्याण कार्यालय के पक्ष में डेढ़ साल पहले आदेश हुआ था। एक बार फिर नीलाम पत्र पदाधिकारी ने बैंकों को नोटिस भेजकर तीन अगस्त तक राशि वापस करते हुए प्रतिवेदन देने को कहा है। 

जिला कल्याण कार्यालय की 221 करोड़ 60 लाख 89 हजार 69 रुपये की अवैध निकासी हुई थी। तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने राशि की वसूली के लिए इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सबौर शाखा, बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर शाखा और बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया था। नीलाम पत्र पदाधिकारी सह डीडीसी सुनील कुमार ने 24 फरवरी 2020 को कल्याण कार्यालय के पक्ष में आदेश देते हुए संबंधित बैंकों को एक माह के अंदर राशि लौटाने का आदेश दिया था। लेकिन 17 महीने बाद भी कल्याण कार्यालय को राशि वापस नहीं की गई है। इसी मामले में नीलाम पत्र पदाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि राशि वापस करते हुए तीन अगस्त को उपस्थित होकर प्रतिवेदन दें।

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