प्रदेश में 2013 के बाद चौराहों पर लगी समस्त मूर्तियां हटेंगी-हाईकोर्ट
जबलपुर
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी। कोर्ट ने यह फैसला भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि मूर्तियों से ट्रैफिक प्रभावित होता है। कोर्ट ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 10 हजार रुपए याचिकाकर्ता को मिलेंगे।
भोपाल निवासी ग्रीष्म जैन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। टीटी नगर में नानके पेट्रोल पंप के सामने चौक पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है। याचिका में कहा गया था कि ये प्रतिमा 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में चौक और सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति या प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी।
इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस शील नागू की कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम को फटकार भी लगाई है। राज्य सरकार से कहा, प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई मूर्तियों को हटाए। कार्रवाई से अवगत भी कराए। याचिकाकर्ता ग्रीष्म जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा और लावण्य वर्मा ने पक्ष रखा।
बहस के दौरान दलील दी गई कि सरकारी अधिकारियों विशेषकर नगर निगम भोपाल ने इस मामले में दो अलग-अलग जवाब देने की गलती की है। दिसंबर-2019 में जनहित याचिकाकर्ता को बदनाम करने की मंशा से मूर्ति को यातायात में बाधक नहीं बताया गया। जबकि जुलाई 2021 में सरकार बदलते ही मूर्ति को यातायात में बाधक बता दिया गया।हाई कोर्ट ने इस तर्क को सुनने के बाद टिप्पणी में साफ किया कि सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन गंभीरता से करना चाहिए। जनहित याचिकाकर्ता को दुर्भावनापूर्वक परेशान करके कोर्ट को गुमराह करने का रवैया ठीक नहीं था।
प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सतीश वर्मा ने इस मामले में अपना पक्ष रखा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी गई है। इस वाले 18 जुलाई 2013 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा था कि मनमानी प्रतिमाएं हटाई जाए।
वही भोपाल के टीटी नगर चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाए जाने की वजह से सड़क और सार्वजनिक सौ का दुरुपयोग होने संबंधी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और सार्वजनिक चौक का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
