बिजली कंपनी के 4200 प्रकरणों का निराकरण हुआ लोक अदालत में
रतलाम
नेशनल लोक अदालत में बिजली कंपनी ने प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर अधिकाधिक प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण करने के लिए प्रयास किया। बिजली वितरण बिजली कंपनी के कार्य क्षेत्र में 4200 प्रकरणों का निराकरण हुआ है।
बिजली वितरण बिजली कंपनी के कार्य क्षेत्र में 4200 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर-उज्जैन क्षेत्र के सभी 15 सर्कलों में कुल 44 स्थानों पर लोक अदालत लगी। इसमें 6.17 करोड़ की राशि के बकाया होने पर 4200 उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं के प्रकरणों का निराकरण हुआ है। लोक अदालत में बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं व उपयोगकर्ताओं को एक करोड़ 59 लाख रुपए की नियमानुसार छूट दी गई। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 तथा धारा 135 के तहत बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता हुआ।
छूट प्रदान की गई
नेशनल लोक अदालत में बिजली कंपनी ने प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर अधिकाधिक प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण करने के लिए प्रयास किया। बिजली वितरण बिजली कंपनी के कार्य क्षेत्र में 4200 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इंदौर क्षेत्र के साथ ही उज्जैन संभाग क्षेत्र में हजारों मामलों को न्यायालयों में समझौते से निराकृत किया गया। प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी गई। प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई।
