आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मप्र में पंचायत चुनाव पर रोक की याचिका पर सुनवाई
भोपाल
मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आज इस पर सुनवाई होगी। इस याचिका में कमल नाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति दर्ज की गई है। बता दें कि ग्वालियर खंडपीठ और हाई कोर्ट जबलपुर ने चुनाव का रोक लगाने से मना कर दिया है। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने ग्वालियर खंडपीठ का फैसला सामने आने के बाद ये याचिका दायर की थी। जबलपुर हाई कोर्ट में भी इसी बीच सुनवाई हुई थी लेकिन याचिकाकर्ताओं को किसी तरह की राहत नहीं मिली थी। प्रदेश कांग्रेस के पंचायत राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीपी धाकड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से याचिका दायर की गई है। शनिवार का एक साथ सब पर सुनवाई होगी। राज्य में संविधान और नियमों के खिलाफ पंचायत चुनाव करवाएं जा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर को होने जा रहा है और पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2014 के आरक्षण से होगा।
