न्यूजीलैंड में युवाओं को तंबाकू उत्पाद बेचना होगा अपराध ,अगले साल तक कानून लागू

वेलिंगटन
 न्यूजीलैंड ने धूमपान की लत से देश के भविष्य को बचाने के लिए अनूठी योजना बनाई है। सरकार 14 या उससे कम उम्र के युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाने जा रही है। इस कानून को अगले साल तक लागू किया जा सकता है। कानून के तहत सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी साल दर साल ब़़ढाई जाती रहेगी।

जानें क्या होगा कानून  लागू होेने के बाद

सरकार का तर्क है कि कानून लागू होने के 65 साल बाद दुकानदार सिर्फ 80 वर्ष की उम्र से ज्यादा वालों को ही सिगरेट बेच सकेंगे। सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूमपान करने वालों की संख्या पांच प्रतिशत कम करना भी है। सरकार ने कहा कि धूमपान को कम करने के अन्य प्रयासों में बहुत लंबा समय लग रहा है। सरकार का लक्ष्य तंबाकू बेचने और सभी उत्पादों में निकोटीन के स्तर में कटौती करना है। देश में हर साल धूमपान से पांच हजार लोगों की मौत होती है।

युवाओं को तंबाकू उत्पाद बेचना होगा अपराध

न्यूजीलैंड की एसोसिएट स्वास्थ्य मंत्री (Associate Minister of Health) आयशा वेराल (Ayesha Verrall) ने एक कहा, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि युवा कभी धूमपान शुरू न करें। लिहाजा हम युवाओं के नए समूहों को धूमपान करने वाले तंबाकू उत्पादों को बेचना या आपूर्ति करने को अपराध बना देंगे। यहां की सरकारके अनुसार बीते दशक में धूमपान की दर में गिरावट आई है। फिलहाल, न्यूजीलैंड में 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने पर रोक है।

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