मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर TRAI का अहम आदेश, ग्राहकों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली
टेलीकॉम कंपनियों को रेग्युलेट करने वाली संस्था ट्राई ने दूरसंचार ऑपरेटरों को एक अहम आदेश दिया है। इसके तहत सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर SMS सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आदेशानुसार यह सुविधा सभी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए देने को कहा गया है, भले ही उन्होंने कितनी भी राशि का रिचार्ज क्यों नहीं कराया हो।

क्यों पड़ी जरूरत: दरअसल, हाल के दिनों में ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं कि वे अपने प्रीपेड खातों में पर्याप्त राशि होने के बावजूद ‘मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी’ सुविधा का लाभ उठाने के लिए निर्धारित नंबर 1900 पर SMS भेजने में असमर्थ हैं। इस नंबर पर SMS भेजने के बाद ही यूपीसी (यूनिक पोर्टिंग कोड) जनरेट होता है। इसी यूपीसी कोड के जरिए नंबर पोर्ट हो पाता है।

नियामक ने अपने निर्देश में कहा, ‘‘दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन, 2009 के तहत प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों श्रेणी के सभी मोबाइल फोन ग्राहकों को यह सुविधा मिलनी चाहिए, भले ही वे कितने भी मूल्य का वाउचर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हों।’’

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