प्रदेश में शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण शुल्क, अब तीन साल में जमा होंगे

ग्वालियर
मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा आर्म्स लायसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया एवं शुल्क जमा के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस परिपालन में प्रत्येक शस्त्र के लिए 500 रुपये प्रतिवर्ष के मान से तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण राशि 1500 रुपये लोक सेवा केंद्र पर नकद जमा होंगे। साथ ही नवीनीकरण प्रोसेस फीस राशि टोपीदार, 12 बोर गन व रायफल के लिए 1000 रुपये और पस्टिल व रिवॉल्वर के लिए 2000 की राशि का ई-स्टाम्प मुख्य शीर्ष 0030 हैड में जमा कर चालान प्रस्तुत करना होगा।

अपर जिला दण्डाधिकारी इच्छित गढ़पाले ने कहा कि समस्त लायसेंसधारी आगामी वर्षों के लायसेंस नवीनीकरण के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार नवीनीकरण शुल्क एवं नवीनीकरण प्रक्रिया शुल्क जमा कर निर्धारित प्रपत्र मय दस्तावेज लोक सेवा केन्द्र पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऐसे लायसेंसधारी जिनके द्वारा लायसेंस नवीनीकरण के लिए नवीनीकरण शुल्क व प्राेसेस फीस की राशि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैंक में चालान द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2021 तक जमा कर दी गई है, ऐसे लायसेंसधारी अपने लायसेंस नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र, चालान एवं निर्धारित दस्तावेज सहित कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 204 में आफ लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *