एएसपी दीपक ठाकुर निलंबित

भोपाल

राज्य शासन ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(रा.अ.अ.) ब्यूरो दीपक ठाकुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 120-बी में प्रकरण पंजीबद्ध होने से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गृह विभाग से जारी आदेश में निलंबन अवधि में  ठाकुर का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल किया गया है, निलंबन काल में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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