व्यवसायियों से क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा लायसेंस शुल्क
भोपाल। नगर निगम भोपाल ने व्यवसायिक लायसेंस शुल्क की दरों को सरल किया है। 250 अलग-अलग व्यवसायिक लायसेंस शुल्कों के स्थान पर मात्र तीन प्रकार के शुल्क लगाए जाएंगे। अब व्यवसायियों से क्षेत्रफल के आधार पर लायसेंस शुल्क लिया जाएगा। शहर के स्ट्रीट वेंडर्स व्यवसायिक लायसेंस शुल्क से मुक्त रहेंगे। निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने व्यवसायिक लायसेंस शुल्क की पुनर्रीक्षित दरे लागू करने संबंध में स्थायी आदेश मंगलवार को जारी किए हैं।
आदेश के तहत अब सिंगल रोड और गलियों में चौड़ाई 7.5 मीटर तक पर 4 रुपये प्रति वर्गफिट की दर पुनरीक्षित की है। डबल रोड और मुख्य मार्ग में चौड़ाई 7.5 मीटर से 15 मीटर तक पर 5 रुपये प्रति वर्गफिट और फोर लेन या इससे अधिक की लेन पर चौड़ाई 15 मीटर से अधिक पर 6 रुपये प्रति वर्गफिट के मान से व्यवसायिक लायसेंस का शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। फोर लेन सड़क के दोनों ओर 100 मीटर की परिधि में 6 रुपये प्रति वर्गफिट की दर से व्यवसायिक लायसेंस शुल्क लिया जाएगा।
250 से 50 हजार तक तय किये रेट
व्यावसायिक शुल्क 250 रुपए और अधिकतम 50 हजार रुपए तय किया गया है। अभी 252 प्रकार के बिजनेस पर 45 रुपए से 25 हजार रुपए तक व्यवसायिक शुल्क लगता है। निगम अभी 10 हजार दुकानों और अन्य कमर्शियल संस्थाओं से लगभग 2 करोड़ रुपए फीस वसूलता है। तय किये रेट के हिसाब से निगम आय 10 करोड़ तक पहुंच सकती है।
