समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर को

मुरैना
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन में 11 दिसम्बर 2021 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चौक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
    
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरतचन्द्र सक्सेना ने बताया कि पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है, इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चौक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की वापसी होती है। जिले के नागरिक अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।
    
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *