जप्तशुदा वाहन की सुनवाई 21 अक्टूबर को
मुरैना
विगत वर्ष 8 अगस्त 2019 को ग्राम कोड़ा नहर की पुलिया पर रात्रि 10 बजे बनाम मोहर सिंह उर्फ मोहन पुत्र चिम्मन रावत निवासी पुरानी छावनी ग्वालियर, बबलू रावत पुत्र रामविलाश रावत निवासी निरावली और वाहन स्वामी रिंकू पुत्र बदन सिंह रावत निवासी निरावली काले रंग की मोटर सायकिल हीरो स्प्लेण्डर बिना नंबर की, इंजन नंबर एचए10एजीके5डी03104 एवं चेसिस नंबर एमबीएलएचएडब्ल्यू093के5डी01047 से अवैध रूप से परिवहन कर 54 बल्क लीटर देशी मदिरा परिवहन ले जायी जा रही थी। थाना पहाडगढ़ प्रभारी अधिकारी द्वारा आबकारी एक्ट के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।
इस संबंध में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा के तहत जप्तशुदा वाहन एवं मदिरा राजसात की जाये, इस संबंध में अपना लिखित में उत्तर कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन के न्यायालय में 21 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात् उत्तर प्राप्त होने पर आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्रवाही की जायेगी।
