अडानी पोर्ट ने बंद किया ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से व्यापार: पाकिस्तानी मीडिया

 
इस्लामाबाद

भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक डोन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ कंटेनर आयात निर्यात का काम बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने अडानी पोर्ट के कंटेनर कार्गो के आयात-निर्यात पर कंपनी द्वारा रोक लगाने जाने का बड़ा दावा किया है। माना जा रहा है कि गुजरात में अडानी पोर्ट पर मिले करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है।
 
पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा है कि, उसके टर्मिनल 15 नवंबर से ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंटेनर कार्गो के निर्यात और आयात का काम बंद कर देंगे। अडानी ग्रुप का एक हिस्सा अडानी ग्रुप्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, ''किसी भी अडानी पोर्ट्स पर संचालित अडानी टर्मिनल्स या थर्ड पार्टी टर्मिनल्स को सलाह दी जा रही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से कंटेनर कार्गो का आयात निर्यात अगले नोटिस तक बंद किया जाता है''।

 
अडानी ग्रुप द्वारा उठाए गये इस फैसले के पीछे कंपनी की तरफ से कोई कारण नहीं बताया गया है। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कोई अन्य कारण बताए बिना कहा है कि, "बंदरगाह ने इसको लेकर संबंधित हितधारकों को सलाह जारी कर दिया है।" माना जा रहा है कि, पश्चिमी गुजरात के अडानी बंदरगाह पर भारतीय अधिकारियों ने मुंद्रा बंदरगाह पर दो कंटेनरों को जब्त किया था, जिसमें करीब 2.65 अरब डॉलर का मादक पदार्थ मिला था। ऐसी रिपोर्ट है कि, मादक पदार्थ अफगानिस्तान से भारत में तस्करी की जा रही थी और उसे भारतीय अधिकारियों ने जब्त कर लिया। हालांकि, अडानी ग्रुप ने अपने फैसले में इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन अगले आदेश तक अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से कंटेनर कार्गो का आयात-निर्यात बंद करने का फैसला लिया है।
 
आपको बता दें कि, पश्चिमी गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर कंटेनर कार्गो में करीब 3 टन हेरोईन मिली थी, जिसके बाद कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि, पोर्ट ऑपरेटर्स को ये अधिकार नहीं होता है कि वो कंटेनर्स की जांच करें और पोर्ट ऑपरेटर्स के पास ना ही कंटेनर्स को जब्त करने का अधिकार है। लिहाजा किस कंटेनर में क्या होता है, इसका पता पोर्ट ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसपर पूरा अधिकार स्थानीय पुलिस का होता है। गुजरात में एक अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं होने के कारण नाम बताने से इनकार करते हुए कहा था कि, उस समय दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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