सड़क दुर्घटना के घायलों की सहायता का बिहार मॉडल पूरे देश में होगा लागू, ये है मॉडल

 पटना 
सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को अस्पताल पहुंचाने पर नकद आर्थिक मदद देने के बिहार मॉडल को पूरे देश ने अपना लिया है। बिहार पहला राज्य है, जिसने गुड सेमिरिटन (अच्छे लोगों) को नकदी देने का निर्णय लिया था। साल 2018 से यह नियम बिहार में लागू है। अब इसी मॉडल को देश के सभी राज्यों में 15 अक्टूबर से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

पांच हजार का पुरष्कार

केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सड़क दुर्घटना होने पर एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वालों को नकदी सहायता दी जाए। सरकार का मानना है कि ऐसा होने पर सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम किया जा सकेगा। चूंकि परिचित होने पर लोग अपनों को अस्पताल पहुंचा देते हैं लेकिन अपरिचितों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया कि दुर्घटना होने पर एक घंटे के भीतर अगर कोई शख्स घायल को अस्पताल पहुंचा दे तो उसे पांच हजार की सहायता दी जाए। ऐसे लोगों की पहचान जिलाधिकारी के स्तर पर होगी। अच्छे लोगों को पांच हजार नकदी देने के लिए केंद्र राज्यों को अभी पांच लाख रुपए देगी। पैसे की मांग पर राज्यों को आगे की किस्त जारी की जाएगी।

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