अब रात के 12 बजे तक बजा सकेंगे लाउड स्पीकर, सरकार ने इस वजह से दी अनुमति

नई दिल्ली
त्यौहार सीजन को देखते हुए रात के समय ध्वनि प्रदूषण के मानकों में थोड़ी छूट दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 16 अक्तूबर तक रात के बारह बजे तक लाउड स्पीकर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी है। 

दिल्ली में रात दस बजे के बाद लाउड स्पीकर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी है। लेकिन, रामलीला के मंचन, दशहरा व दुर्गा पूजा पंडाल के लिए इसके इस्तेमाल की इजाजत मांगी जा रही थी। इस संबंध में विचार विमर्श के बाद रात दस बजे से 12 बजे तक के लिए छूट दी गई है। 

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को लिखे गए पत्र में डीपीसीसी की ओर से कहा गया है कि आम लोगों द्वारा किए गए निवेदन को देखते हुए उप राज्यपाल की ओर से इस पर सहमति जताई गई है। इसके बाद रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 16 अक्तूबर तक रात के दस से 12 बजे तक लाउड स्पीकर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाजत के लिए पुलिस के पास आवेदन किए जा सकेंगे।

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