स्थानांतरण: एकल शिक्षक शाला से किए गए स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सागर
प्रस्तुत मामले में जिला सागर के राहतगढ़ ब्लाक के माध्यमिक शाला सेवरा सेवरी के माध्यमिक शिक्षक सरस्वती भारती जिनका स्थानांतरण बत्यावाड़ा दिनांक 30-08-2021 को जिला शिक्षा अधिकारी सागर द्वारा कर दिया गया था जिसके खिलाफ शिक्षक ने हाईकोर्ट जबलपुर अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दायर इस आधार पर किया की सिंगल शिक्षक पदस्थ है,एक साल में दूसरा ट्रांसफर,पति पत्नी दोनो शासकीय कर्मचारी, है, माननीय न्यायालय ने शासन के इस प्रकार किए गए स्थानांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्टे आदेश तो जारी किया ही साथ ही यह भी कहा गया की शासन को छात्रों के भविष्य की चिंता ही नही,बहत्तर छात्रों को बिना शिक्षक के छोड़ दिया गया किसके सहारे,कोई विकल्प नहीं,समझ पाना मुस्किल है को शाला कैसे संचालित होगी,प्रगट होता है  की बिना दिमाग चलाए और लगता है की छात्रों के भविष्य की चिंता ही नही अधिकारियों को ,ना ही शिक्षा व्यवस्था की,जबकि सरकार की ड्यूटी है जनता हित में कार्य करे,।

अपरोक्त परिस्थितियों में ट्रांसफर आदेश को प्रभावी नहीं रखा जा सकता,लोक हित के खिलाफ है,यदि याचिकाकर्ता भर मुक्त होगा तो शाला बिना शिक्षक के हो जायेगी,अतः शासन से कुछ सवाल का जवाब मगाते हुए अगली सुनवाई तक ट्रांसफर आदेश को स्टे कर दिया,याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की,।और अन्य स्थानांतरित शिक्षको जिनको स्थगन हाईकोर्ट से प्राप्त हुआ उनमें है….कैलाश जैसवाल,शाला हट्टा,जिला सिंगरौली,नरेंद्र मालवी शाला खंडरा जिला बैतूल,दुरेश विस्कर्मा,शाला धूमा टोला सिंगरौली,इकबाल खान देवपुर  जिला छतरपुर,प्रेमनारायण पटेल,शाला पटना बाबा,केसली सागर,तथा डाइट छिंदवाड़ा में पदस्थ लेखापाल अशोक बालपांडे,सबको स्थगन प्राप्त हुआ।

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