हरियाणा: 14 दिन के लिए बढ़े कोविड प्रतिबंध

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने रविवार को आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आगामी शैक्षणिक सत्र से संस्थानों को फिर से खोलने की योजना के अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का निर्देश दिया है। हरियाणा में COVID-19 संबंधित प्रतिबंधों को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें पहले से दी गई छूट को जारी रखने की अनुमति दी गई है। मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को दो और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि 6 सितंबर (सुबह 5 बजे से) से 20 सितंबर (सुबह 5 बजे तक) तक जारी रहेगा। साथ ही इस अवधि के दौरान पहले के आदेशों के तहत जारी दिशानिर्देशों को लागू रहेंगे। हालांकि, पहले के आदेशों में कुछ संशोधन करते हुए यह कहा गया है कि राज्य में आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन क्लासों का संचालन जारी रखने का निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि छात्रों को आवासीय विश्वविद्यालयों में शारीरिक रूप से क्लासों में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय 15 अक्टूबर को प्रचलित कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि इस बीच, विश्वविद्यालय प्रशासन यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है कि आउटसोर्स वाले सहित सभी छात्रों, फेकल्टी मेंबर और कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाए और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग, जैसा भी मामला हो के साथ प्रगति साझा करें। हालांकि, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ छात्रों के लिए डाउट क्लासेस, लैब में प्रैक्टिकल क्लासेस, व्यावहारिक और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हॉस्टल केवल उन्हीं छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है, जो परीक्षा दे रहे हैं। पहले के आदेशों के अनुसार, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाने और संबंधित राज्य सरकार के विभाग के साथ कार्यक्रम साझा करने की सलाह दी गई थी। 
 

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