केवाईसी को लेकर एक्सिस बैंक पर रिजर्व बैंक ने ठोंका 25 लाख रुपये का जुर्माना

 मुंबई 
 आरबीआई ने एक्सिस बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।  केंद्रीय बैंक ने कहा कि फरवरी और मार्च, 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश, 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा।

बयान के अनुसार बैंक संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच-परख करने में विफल रहा। इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो।  आरबीआई ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया। नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया।

इससे पहले जुलाई में भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक्सिस बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। केंद्रीय बैंक ने ये जुर्माना अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर ये कार्रवाई की थी। एक्सिस बैंक पर आरबीआई के जिन नियमों के उल्लंघन का आरोप है, इनमें 'कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016' शामिल हैं।
 
वहीं पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने  हिमाचल के सोलन स्थित भगत शहरी सहकारी बैंक पर एनपीए वर्गीकरण से संबंधित मानदंडों सहित कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा आरबीआई  धनलक्ष्मी बैंक पर 'जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरूकता कोष योजना से संबंधित नियमों के उल्लंघन के चलते 27.5 लाख रुपये ,  गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर (एनई) और मध्य पूर्वी (ईसी) रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के चलते 20 लाख रुपये का जुर्माना ठोंक चुका है।

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