सरकार ने HC में दी जानकारी – डॉ कफील खान डॉयरेक्‍टर मेडिकल एजुकेशन के ऑफिस से अटैच

 प्रयागराज 
बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ कफ़ील अहमद खान को निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। यह जानकारी अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाईकोर्ट में डॉ कफील अहमद खान के निलंबन के खिलाफ याचिका की सुनवाई के दौरान दी।

कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर दो सप्ताह में जरूरी तथ्य हलफनामे के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि विभागीय जांच कार्यवाही चल रही है। उनमें अलग से निलंबित किया गया है। कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है। इस निलंबन आदेश के हट जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अन्य मामलों में भी डॉ खान निलंबित चल रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने गत छह अगस्त को राज्य सरकार से पूछा था कि चार साल बीत जाने के बाद भी डॉ कफील के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही पूरी क्यों नहीं की जा सकी। जिसके जवाब में उक्त जानकारी दी गई है।

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