हरियाणा: रेस्तरां, बार, जिम, स्पा को खोलने की अनुमति, नाइट कर्फ्यू भी हटा, COVID प्रतिबंध 23 अगस्त तक बढ़ाए गए

गुरुग्राम

हरियाणा सरकार ने 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' के तहत राज्य में कोविड-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत समय से संबंधित पाबंदी और नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। सरकार ने बैठने की 50% क्षमता के साथ रेस्तरां, बार, जिम, स्पा को खोलने की अनुमति दे दी है। सभी दुकानों और मॉल को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही स्वीमिंग पूल भी COVID मानदंडों के साथ खुल सकेंगे। आदेश के मुताबिक महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच राज्य में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। आदेश में आगे कहा गया कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी जाती है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और इस बारे में कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ साझा करें। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी छात्रावासों के छात्रों, शोधार्थियों, संकाय सदस्यों सहित सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को ''महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, ''महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (कोरोना वायरस लॉकडाउन) को 9 अगस्त (सुबह पांच बजे से) से 23 अगस्त (पांच बजे सुबह तक) तक एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया गया।

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