कांस्टेबल भर्ती के मामले में 2 आरोपितों को सात-सात की सजा

भोपाल
 सीबीआई की एक अदालत ने 2013 के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती टेस्ट से संबंधित व्यापम मामले में उम्मीदवार ओम प्रकाश त्यागी और बिचौलिए (दलाल) सतीश जाटव को सात-सात साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने यहां कहा कि भोपाल में विशेष न्यायाधीश सीबीआई ने दोनों को दोषी ठहराया है और उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मामला दर्ज कर 27 अगस्त 2015 को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9 जुलाई 2015 के आदेश पर मध्य प्रदेश पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी।यह मामला पहले मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) में अवैध तरीके से परीक्षा पास करने से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, 2013 में यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें परीक्षार्थी ओम प्रकाश त्यागी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए दलाल सतीश जाटव ने एक अन्य व्यक्ति को पैसा देकर परीक्षा में शामिल कराया था।

प्रवक्ता ने कहा, जांच के बाद, सीबीआई ने जून, 2016 में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मुकदमे के दौरान, एक आरोपी की मृत्यु हो गई और इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया।उन्होंने कहा, ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और फिर उन्हें सजा सुनाई गई।

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