31 जुलाई तक कराया जा सकता है खरीफ फसलों का बीमा

रायपुर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकतें है। पूर्व में खरीफ वर्ष 2021 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई  निर्धारित थी ,जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया गया है। इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं।

इसके तहत राज्य में फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) को फसल बीमा के लिये बीमा ईकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में सम्मिलित हो सकते है।
जोखिम यथा फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, बाधित रोपाई, रोपण जोखिम, स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेतों में रखे करपा को आसामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान' को योजना में प्रावधानित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

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