आदेश के बाद भी नहीं मिला समयमान वेतनमान, हाईकोर्ट ने जिला कमांडेंट को जारी किया अवमानना नोटिस

बिलासपुर
कोर्ट के आदेश के बाद भी बटालियन के जवान को समयमान वेतनमान नहीं देने को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सकरी बटालियन के जिला कमांडेंट को अवमानना नोटिस जारी किया है।

सकरी स्थित दूसरी बटालियन में शरदकुमार दुबे आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वे पिछले कई सालों से पदस्थ हैं। शासन के प्रविधान के अनुसार दस साल की सेवा अवधि पूरी होने पर जवानों को समयमान वेतनमान दिया जाना है। लेकिन, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर शरदकुमार दुबे ने पूर्व में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें शासन के नियमानुसार समयमान वेतनमान का लाभ दिलाने का आग्रह किया गया। इस प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 90 दिनों के बीच याचिकाकर्ता को विधि अनुरूप कार्रवाई करने के लिए शासन को आदेश दिया।

लेकिन निर्धारित समय सीमा के बाद भी हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में अधिवक्ता नौशीन अली के माध्यम से न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की। इसमें बताया गया है कि कोर्ट ने पूर्व में याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। यह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण में जिला सेनानी भावेश दुबे को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी ने जिला सेनानी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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