डीपी विप्र कॉलेज के प्रोफेसर का सेवानिवृत्ति के एक दिन पूर्व निलंबन समाप्त करने हाईकोर्ट के निर्देश

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश  पी.सैम कोसी की सिंगल बेंच ने सेवानिवृत्ति के एक दिन पूर्व डीपी विप्र कॉलेज के प्रोफेसर डॉ.रामाधार प्रसाद पाण्डेय का निलंबन समाप्त करने का आदेश जारी किया है।

गंभीर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाते हुए 14 अगस्त 2020 को अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ.रामाधार प्रसाद पाण्डेय को प्राचार्य ने निलंबित कर दिया था। अशासकीय शिक्षण संस्था अधिनियम की धारा 6 खण्ड के उपखण्ड चार के अनुसार निलंबन के 90 दिनों के भीतर आयुक्त उच्च शिक्षा के अनुमोदन कराना जरूरी है। दूसरी ओर इस अवधि के अनुमोदन नहीं कराने पर प्रोफेसर ने शासन व कॉलेज प्रबंधन के समक्ष अपनी बहाली के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर निलंबित प्रोफेसर डॉ. पाण्डेय ने अधिवक्ता आरके केशरवानी व पलाश तिवारी के माध्यम से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मामले की अर्जेंट सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सुनवाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने जारी अपने आदेश में कॉलेज प्रबंधन को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इससे पूर्व उन्हें बहाल करें, फिर सेवानिवृत्ति करें।

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