अवैध क्रेशर संचालन पर खनिज विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
जांजगीर चांपा
स्थानीय निवासी द्वारा की गई शिकायत पर खनिज विभाग के अफसरो ने त्वरित छापामार कार्रवाई करते हुए क्रेशर खदान व मशीन को सील करते हुए वहा से गिट्टी से भरे पाच हाईवा ट्रक को जब्त किया।
अकलतरा तहसील के ग्राम तरौद मे अवैध क्रेशर संचालन होने की शिकायत मिलने पर खनिज विभाग के अधिकारियों ने अकलतरा क्षेत्र के ग्राम तरौद मे संचालित प्रमोद क्रेशर खदान की शिकायत जिला खनिज विभाग को मिली थी । शिकायत के अनुसार प्रमोद क्रेशर खदान मे बिना लायसेस के अभिवहन अनुमति के खनिज का परिवहन किया जा रहा था साथ ही खनिज के भंडारण की वैध अनुमति बिना ही खनिज का भंडारण भी किया गया था।
खनिज विभाग के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि जिले के सबसे करीब के गांव मे महीनो से अवैध क्रेशर बिना अनुमति के चल रहा था और खनिज विभाग को कानो कान खबर नही थी । इस शिकायत के सही पाये जाने पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम 2015 , खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमय)उसे सील कर दिया गया है । खदान मे पांच हाइवा गिट्टी और निम्न श्रेणी चूना पत्थर को भी जब्त किया गया ।
