प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण संहिता नियम 1 नवंबर से लागू होगा

भोपाल
 मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। एक नवंबर से मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम को अनिवार्य किया जा रहा है।नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री  हरदीप सिंह डंग ने कहा कि देश-प्रदेश में व्यवसायिक भवन, ऊर्जा के प्रमुख उपभोक्ता एवं ग्रीन हाऊस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक बन रहे हैं, इसको देखते हुए राज्य शासन  द्वारा भविष्य में निर्माण होने वाले व्यवसायिक भवनों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए एक नवम्बर 2021 से ‘मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम’ को अनिवार्य किया जा रहा है।

मंत्री  हरदीप सिंह डंग   ने बताया कि तीव्र आर्थिक विकास, शहरीकरण और बढ़ती आबादी ने ऊर्जा आपूर्ति संसाधनों पर एक बड़ा दबाव डाला है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रदेश की जलवायु, परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) और ECBC नियमों में संशोधन कर मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन नियम संहिता (MP-ECBC) और मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम (MP-ECBC Rules) बनाये गये हैं।

मंत्री  हरदीप सिंह डंग ने बताया कि केन्द्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  ने व्यवसायिक भवनों के लिये 2017 में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और वर्ष 2018 ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम तैयार किये थे। MP-ECBC नियम के माध्यम से अनुपालन संबंधित विधि की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नियम में व्यवसायिक भवनों के लिये ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को निर्धारित किया गया है। इनके अनुश्रवण से व्यवसायिक भवनों ऊर्जा संरक्षण वर्तमान भवन की तुलना में बेहतर हो सकता है।

मंत्री  हरदीप सिंह डंग ने बताया कि व्यवसायिक भवन जैसे होटल, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, शॉपिंग सेन्टर्स, वाणिज्यिक-व्यापारिक उपयोग भवन हवाई अड्डा, रेलवे-बस स्टेशन, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक उद्देश्य के ऐसे भवन जहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, दायरे में आयेंगे। यदि कोई आवेदक एक नवम्बर, 2021 के बाद व्यवसायिक भवन या ऐसे भवनों का निर्माण करना चाहता है, जिनका संयोजित विद्युत भार 100 किलोवाट या उससे अधिक होने की संभावना है या विद्युत मांग 120 केवीए या उससे अधिक होने की संभावना है तो आवेदक को कई बिन्दु सुनिश्चित करने होंगे।

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