90 दिनो के भीतर शिक्षको के एरियर्स का भुगतान करे सरकार

बिलासपुर
छत्तीसगढ हाईकोर्ट की जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ ने शिक्षको की एरियर्स को लेकर दाखिल याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए 90  दिनो के भीतर भुगतान किये जाने के आदेश दिए।कैलाश, कल्पना, प्रिया जैन सहित 42 सहायक शिक्षक एलबी, शिक्षक एलबी व व्याख्याता एलबी ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

उन्होंने बताया कि वे नवीन भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर व पुन: अन्य स्थान पर सहायक शिक्षक एलबी, शिक्षक एलबी, व्याख्याता एलबी के पद पर चयनित हुए। राज्य शासन ने 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता को पूर्व सेवा जोड़कर पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्व सेवा जोड़ते हुए 8 वर्ष पूर्ण करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ तो दिया, लेकिन 8 वर्ष पूरी होने की तारीख एरियर्स का लाभ नहीं दिया। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर की राशि का भुगतान 90 दिवस में करने का निर्देश दिया।

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