24 घंटे के अंदर अपनी पंचायत में हुई मौतों की जानकारी दें मुखिया : पटना हाईकोर्ट

 पटना 
बिहार में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। पिछले 10 दिनों से राज्य में रोजाना 500 से कम नए मरीज आ रहे हैं। वहीं मौत के आंकड़ों में भी गिरावट आई है। इसी बीच पटना हाईकोर्ट ने कोरोना काल के दौरान हुई मृत्यु के आंकड़े आम जनता को उपलब्ध नहीं कराने को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट का कहना है कि जन्म-मृत्यु से संबंधित आंकड़ों के बारे में जानना नागरिकों का अधिकार है। इसी क्रम में बिहार के सभी निर्वाचित सदस्यों को 24 घंटे के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में हुई मौत की सूचना देनी होगी। पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को जन्म एवं मृत्यु कानून को सख्ती के साथ लागू करने का भी आदेश दिया। 

कोर्ट ने कहा कि पंचायत कानून के तहत मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अपने क्षेत्र में हुई किसी की भी मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर जन्म एवं मृत्यु विभाग को दें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य में काम कर रहे डिजिटल पोर्टल के मामले पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दो माह के भीतर अपडेट करें पोर्टल
हाईकोर्ट ने डिजिटल पोर्टल को आमजन के लिए उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही डिजिटल पोर्टल पर वर्ष 2018 के बाद वार्षिक रिपोर्ट नहीं डाले जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि दो माह के भीतर इसे अपडेट कर दें। खंडपीठ ने कोर्ट के आदेश का पालन कराये जाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव या एडिशनल मुख्य सचिव या विकास आयुक्त को संबंधित अधिकारियों के साथ तुरंत बैठक कर कोर्ट का आदेश कैसे लागू हो, इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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