अश्लील तस्वीरों-वीडियो से पूर्व पत्नी को करता था ब्लैकमेल, सजा- 12 साल कैद, 30 लाख रुपए जुर्माना
इस्लामाबाद
पाकिस्तान में कराची की एक अदालत ने पूर्व पत्नी को परेशान करने पर एक व्यक्ति को 12 साल जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने अरशद हादी को 2016 में फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाने और पूर्व पत्नी की अभद्र तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने का दोषी करार दिया। उस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश (पूर्व) खालिद हुसैन शाहानी ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने और साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद यह फैसला सुनाया।
महिला के तलाक लेने के बावजूद उसे परेशान करने पर उसके पिता ने साइबर अपराध शाखा में हादी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पति की अमानवीय गतिविधियों के कारण महिला ने उससे तलाक मांगा था। सरकारी अभियोजक ने बताया कि शारजाह में रहने के दौरान आरोपी ने हमला और हत्या की धमकी देकर अपनी पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें ली थीं। उसका मकसद इन तस्वीरों और वीडियो के जरिये पत्नी को ब्लैकमेल करना था।
2016 में महिला के फिर से शादी करने की बात पता चलने के बाद से वह उसका उत्पीड़न कर रहा था। उसने फर्जी फेसबुक आईडी से पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो उसके पिता और बहन को भेज दिए। आरोपी ने कबूल किया है कि वह इस फर्जी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल करता था। अभियोजनकर्ता ने बताया कि जांच अधिकारियों ने आरोपी का लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, एक इंटरनेट उपकरण जब्त कर लिए हैं।
