सीबीआई ने गौतम थापर और अन्य के खिलाफ 466 करोड़ धोखाधड़ी ने का केस दर्ज किया

नई दिल्ली
यस बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को अवंता समूह के संस्थापक अरबपति गौतम थापर और अन्य के खिलाफ यस बैंक को 466 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कर लिया है. पीटीआई के एक ट्वीट के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी है. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के करीब 20 स्थानों पर छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं.

सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबर के अनुसार, सीबीआई ने 60 वर्षीय थापर के साथ रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और उनकी कंपनियों मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, अवंता रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और झाबुआ पावर लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों के नाम को भी इस केस में शामिल किया है.

सूत्रों का कहना है कि आरोपियों और उनकी कंपनियों ने यस बैंक से भारी कर्ज लिया और समय के साथ भुगतान न करने के कारण उनके खाते एनपीए या नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल गए. फोरेंसिक ऑडिट में धन की हेराफेरी और हेराफेरी का खुलासा हुआ है. इसके तुरंत बाद, यस बैंक ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई. आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी का आरोप लगाया गया है.

बता दें कि पिछले साल सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों पर गौतम थापर की कंपनियों में से एक अवंता रियलिटी से एक बंगला खरीदकर कथित तौर पर 307 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, ताकि ऋण पर आसानी से जा सके. गौतम थापर के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा यस बैंक का लाभ उठाया.

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