एम्पलाइज पेंशन स्कीम में गड़बड़ी, 9 अगस्त अधिकारी-कर्मचारी मनाएंगे विरोध दिवस

भोपाल
एम्पलाइज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के बीच हायर पेंशन को लेकर गफलत की स्थिति बन गई है।  इसकी वजह यह हे कि राजधानी में कई निगम और सार्वजनिक उपक्रम में किसी को नई तो किसी को पुरानी पेंशन दी गई।  

एमपी एग्रो कॉर्पोरेशन, पर्यावरण नियोजन संगठन समेत कुछ निगमों में आधे पेंशन भोगियों को हायर पेंशन जारी की है जबकि आधों को पुरानी पेंशन दे दी है।  कर्मचारी भविष्य निधि समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई ने बताया कि जून में मिली नई पेंशन में यह गड़बड़ी हुई है।  कोविड के हालात सामान्य होने के बाद नौ अगस्त को विरोध दिवस मनाएंगे।  जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने एवं केंद्र सरकार के निर्देश पर ईपीएफओ मुख्यालय ने 23 मार्च 2017 को हायर पेंशन देने के आदेश जारी किए थे। 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को हायर पेंशन दी जा रही थी।

इधर डीए और इंक्रीमेंट को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर अब 21 जून को सुनवाई होगी।  अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं सरंक्षक ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में दस्तावेज मांगे गए थे। छत्तीसगढ़ द्वारा 3 जुलाई 2020 को इंक्रीमेंट को लेकर आदेश जारी किया गया था।  अगली सुनवाई के दौरान हम यह दस्तावेज पेश करेंगे। मप्र में डेढ़ साल से इंक्रीमेंट रोक कर प्रदेश के छह लाख से ज्यादा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *