निचली अदालतों में जमानत अर्जी पर वर्चुअल सुनवाई, हाईकोर्ट का निर्देश
पटना
बिहार के सभी निचली अदालतों में जमानत अर्जी पर वर्चुअल मोड में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई भी अति-आवश्यक न्यायिक कार्य की श्रेणी में आता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने बिहार की सभी जिला अदालतों में जेल में बंद आरोपितों व आपराधिक मामले में बनाए गए अभियुक्तों की अग्रिम जमानत अर्जी पर वर्चुअल मोड में सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी जिला जज को इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है। बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर पिछले एक माह से बिहार के सभी अदालतों में न्यायिक कार्य बंद कर दिया गया था। केवल अतिआवश्यक मामले पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने (रिमांड का न्यायिक) का न्यायिक कार्य कोर्ट द्वारा किया जा रहा था। इससे हजारों की संख्या में जेल में बंद आरोपितों की जमानत अर्जी और अग्रिम जमानत अर्जी पर न तो सुनवाई हो रही थी और न ही जमानत अर्जी दायर हो रही थी। कोरोना महामारी को लेकर पिछले एक वर्ष से बिहार के सभी निचली अदालतों में न्यायिक कार्य बाधित चल रहा है।
